ITR Filing : आ गया ! ITR फाइल नहीं करने वालों के लिए ये बड़ा अपडेट
ITR Filing: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की तिथि 31 जुलाई, 2024 है। यदि आप किसी कारणवश ITR जमा नहीं कर पाए तो क्या होगा? क्या आपके लिए अभी भी ITR जमा करना संभव है? हाँ, समय सीमा बीत जाने के बाद भी आपके पास ITR जमा करने का अवसर है। आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी करके, आप अपना आवश्यक कर (Tax) चुका सकते हैं, भले ही आप पहली समय सीमा से चूक गए हों।
31 दिसंबर तक रिटर्न का कब्ज़ा (Possession of returns by 31 December)
हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि समय सीमा के बाद रिटर्न जमा करने पर जुर्माना लग सकता है। इसलिए, विशेषज्ञ आपको किसी भी तरह की समस्या से बचने के लिए जल्द से जल्द यह उपचार पूरा करने का सुझाव देते हैं। हर साल, 31 दिसंबर विलंबित आयकर रिटर्न, या “ब्लेटेड ITR” (Belated Income Tax Return, or “Blated ITR) जमा करने की अंतिम तिथि होती है। यदि आपने वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिए अपना कर दाखिल करना समाप्त नहीं किया है, तो आपके पास विलंबित कर रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 दिसंबर, 2024 तक का समय है।
विलंबित रिटर्न क्या है (What is a delayed return)
आयकर के संदर्भ में, देर से रिटर्न दाखिल करने को विलंबित रिटर्न कहा जाता है। यह दर्शाता है कि आपका आयकर रिटर्न 31 जुलाई की समयसीमा के बाद दाखिल किया जा रहा है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(4) इन रिटर्न को दाखिल करने को नियंत्रित करती है।
देर से ITR कैसे दाखिल करें (How to file ITR late)
यह प्रक्रिया 31 जुलाई से पहले अपना आयकर रिटर्न (ITR) जमा करने की प्रक्रिया के समान है, यदि आप उस तिथि के बाद दाखिल करते हैं। फिर भी, आपको देर से ITR फ़ॉर्म जमा करते समय धारा 139(1) के बजाय धारा 139(4) चुननी चाहिए। जब आप नियत तिथि यानी 31 जुलाई, 2024 को या उससे पहले अपना ITR जमा करते हैं, तो धारा 139(1) चुनी जाती है।
क्या सज़ा होगी (What will be the punishment)
आयकर अधिनियम की धारा 234F में यह प्रावधान है कि समयसीमा के बाद ITR दाखिल करने के लिए देरी से दाखिल करने पर शुल्क देना होगा। परिणामस्वरूप, यदि कर निर्धारण वर्ष के 31 दिसंबर के बाद ITR जमा किया जाता है, तो देरी से दाखिल करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना (Fine of Rs 5,000) लगेगा। यदि कुल आय 5,00,000 रुपये से कम है, तो जुर्माना 1,000 रुपये तक है। जिन व्यक्तियों की कर योग्य आय 5 लाख रुपये (Taxable income Rs 5 lakh) से कम है, उनके लिए समय सीमा के बाद ITR जमा करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगता है।
यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि यदि आप पर कोई कर बकाया नहीं है, तब भी आप इस जुर्माने का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। यदि आपकी कुल आय मूल छूट (Income Basic Exemption) सीमा से कम है, तो समय सीमा के बाद ITR जमा करने पर कोई विलंब शुल्क नहीं लगेगा। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यदि आपकी कुल आय छूट सीमा से कम है और आपको अभी भी ITR जमा करने की आवश्यकता है, तब भी आपको दंडित किया जाएगा।