New Traffic Rules : 1 सितंबर से ट्रैफिक रूल्स में होगा बड़ा बदलाव, जानें क्या है नियम…
New Traffic Rules: सरकार हमारी सुरक्षा के लिए यातायात कानून बनाती है। यातायात पुलिस कुछ खास ड्राइविंग कानून (Driving Laws) तोड़ने वालों को टिकट जारी करेगी। इन यातायात नियमों में अब आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का एक अतिरिक्त प्रावधान शामिल है। इस नए नियम के तहत किसी भी दोपहिया वाहन पर आगे बैठे चालक और पीछे बैठे यात्री दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
1 सितंबर से होगा लागू
1 सितंबर से आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापत्तनम राज्य न्यायालय के इस नए आदेश का पालन करेगा। देश भर में कई बड़े शहर हैं जो इस नियम को सख्ती से लागू करते हैं। अगर इस नियम को तोड़ा जाता है तो यातायात पुलिस चालान जारी करेगी और यह देश की राजधानी दिल्ली में भी लागू होता है। इस नियम को तोड़ने पर विशाखापत्तनम में 1035 रुपये का चालान जारी किया जाएगा।
कौन से नियम यातायात पर होंगे लागू
यातायात कानून सड़क पर चलने वाले सभी वाहनों पर लागू होते हैं, चाहे आप कार चला रहे हों या बाइक। सड़क पर वाहन या बाइक चलाने के लिए सावधानी की आवश्यकता होती है। अगर कोई लापरवाही बरती जाती है, तो यातायात दुर्घटना होने की संभावना होती है।
दो पहिया वाहन पर यात्रा करते समय बाइक या स्कूटर पर बैठे हर सवार के लिए हेलमेट पहनना ज़रूरी है। हेलमेट पहनने के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। दो पहिया वाहन चलाते समय सिर्फ़ ISI मार्क वाले हेलमेट का ही इस्तेमाल करना चाहिए।
चार पहिया वाहन चलाते समय सबसे ज़रूरी बात यह है कि आगे की सीट पर बैठे लोग सीट बेल्ट ज़रूर लगाएँ। यात्रियों को सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, आधुनिक कारें अब उन लोगों को सिग्नल दिखाती हैं जो सीट बेल्ट नहीं लगाना चाहते हैं। ट्रैफ़िक दुर्घटनाओं (Traffic Accidents) के मद्देनज़र, भविष्य में पीछे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी हो सकता है।
गति सीमा का ध्यान रखते हुए गाड़ी चलाना भी ज़रूरी है। यह गति सीमा सभी क्षेत्रों और वाहनों के प्रकारों को ध्यान में रखकर तय की जाती है।
शराब या किसी अन्य पदार्थ के नशे में गाड़ी चलाना अनुशंसित नहीं है। ऐसा करने पर ट्रैफ़िक पुलिस भारी जुर्माना लगाती है। इस नियम को तोड़ने पर जेल की सज़ा भी हो सकती है।