COAI: Whatsapp, Telegram, Google Meet को भी इन नियमों का करना होगा पालन
COAI: दूरसंचार सेवा कंपनियों को उम्मीद है कि गूगल मीट, टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग और कॉलिंग एप्लीकेशन (Messaging and calling applications) अन्य सेवा प्रदाताओं की तरह ही नियमों का पालन करेंगे। उद्योग संघ सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सोमवार को कहा कि दूरसंचार अधिनियम, 2023 से ओवर-द-टॉप संचार एप्लीकेशन को बाहर करने का प्रयास करना बेईमानी है, क्योंकि वे अन्य नियमों के अधीन हैं और दूरसंचार व्यवसाय कई गैर-क्षेत्रीय मानकों के अधीन भी हैं। रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया COAI के सदस्यों में से हैं।
COAI के महानिदेशक ने नियमों को लेकर कही ये बातें
COAI के महानिदेशक एसपी कोचर ने कहा, “COAI यह बताना चाहता है कि ‘देश की सुरक्षा’ सबसे महत्वपूर्ण है और इस संबंध में, OTT-आधारित संचार सेवाओं सहित सभी संचार सेवा प्रदाताओं को देश के अपेक्षित निर्देशों का पालन करना चाहिए, जैसा कि दूरसंचार सेवा प्रदाता करते हैं।” उन्होंने कहा कि दूरसंचार फर्मों ने निगरानी और वैध अवरोधन, या कानूनी रूप से बातचीत सुनने की अनुमति के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे के निर्माण में महत्वपूर्ण निवेश किया है। इसके बावजूद, अनियंत्रित एप्लीकेशन-आधारित संचार (Uncontrolled application-based communication) सेवाएँ इस प्रणाली को पूरी तरह से दरकिनार कर देती हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा होता है।
एसपी कोचर के अनुसार, 2023 का दूरसंचार अधिनियम इस मामले में संचार सेवाओं के विनियामक नियंत्रण को स्पष्ट रूप से संबोधित करता है। इस बात पर ज़ोर देना ज़रूरी है कि दूरसंचार अधिनियम के अधीन आने वाले टीएसपी को संसद द्वारा स्थापित सभी उपर्युक्त कानूनों का पालन करना चाहिए।
दूरसंचार कंपनियों की मांग
सरकार को टेलीकॉम कंपनियों की माँगों के अनुसार मैसेजिंग और कॉलिंग एप्लीकेशन पर भी वही नियम लागू करके खेल के मैदान को समतल करना चाहिए जो वह टेलीकॉम कंपनियों (Telecom Companies) पर लागू करती है।