ITR Filing Last Date : याद रखें, आज ही है ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि
ITR Filing Last Date : ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि आज, 31 जुलाई, 2024 है। याद रखें कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि आज है। अगर आपने इसे दाखिल नहीं किया है तो कुछ भी उल्लेख न करें। केंद्रीय राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा के अनुसार, देशभर में 6 करोड़ लोगों ने ITR जमा किए हैं, जिन्होंने मंगलवार को यह घोषणा की। उल्लेखनीय रूप से, ITR जमा करने वाले 6 करोड़ व्यक्तियों में से 70% ने नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना है। क्या आपने अभी तक अपना ITR जमा किया है? कृपया अपना ITR जल्द से जल्द जमा करें; यदि आपने नहीं किया है, तो आपको 1 अगस्त, 2024 से दैनिक आधार पर जुर्माना देना होगा। नए कर ढांचे के तहत मानक कटौती 75,000 रुपये तक है। केंद्रीय राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा के अनुसार, वित्त वर्ष 2022-2023 के लिए 8.61 करोड़ व्यक्ति पहले ही अपना ITR जमा कर चुके हैं। भारत में अब दो अलग-अलग आयकर प्रणालियाँ हैं। कर व्यवस्था दो प्रकार की होती है:
पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था (Old tax regime and new tax regime)
प्रशासन पिछले कर ढांचे को खत्म करना चाहता है। यही कारण है कि 23 जुलाई, 2024 को लोकसभा में पेश किए गए वित्तीय वर्ष 2024-2025 के पूरे बजट में नई कर व्यवस्था के तहत मानक कटौती (Standard Deduction) को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया। प्रशासन ने इस दौरान पिछले कर ढांचे को ही बनाए रखा। पिछली कर व्यवस्था में कर की दर अधिक थी, फिर भी करदाता कटौती और छूट का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा, नई कर व्यवस्था में कर की दर कम है, लेकिन इसमें छूट या कटौती (Exemptions or deductions) का दावा करने की अनुमति नहीं है।
आईटीआर दाखिल न करने पर जुर्माना (Penalty for not filing ITR)
आयकर एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर बताया गया है कि अगर कोई करदाता एजेंसी द्वारा निर्धारित समय सीमा तक अपना आईटीआर जमा करने में विफल रहता है, तो उसे एक दिन का विलंब शुल्क देना होगा। सालाना 5 लाख रुपये से ज़्यादा कमाने वाले लोगों पर 5000 रुपये तक की लेट फीस लग सकती है। 5 लाख रुपये से कम कमाने वाले लोगों पर भी 1000 रुपये की लेट फीस देनी होगी।
एक बार ITR दाखिल हो जाने के बाद, करनी होगी पुष्टि
इसके अलावा, आपको यह पुष्टि करनी होगी कि आपने आयकर विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा तक अपना ITR जमा कर दिया है। आपको यह प्रमाणित करना होगा कि आपके नाम की ITR फ़ाइल जो आयकर विभाग को मिली है, वह आपकी है। साथ ही, आपने जो कहा है वह बिल्कुल सच है। आयकर विभाग ने आपको अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए साठ दिन का समय दिया है, जिसमें आपकी ITR दाखिल करने की तारीख से इस साठ दिन की अवधि की शुरुआत होगी। मान लीजिए कि आपने 15 जुलाई, 2024 को अपना ITR जमा किया है। यह आपका पहला दिन होगा, और आपको 15 जुलाई के बाद के 60 दिनों के भीतर अपनी फाइलिंग को मान्य करना होगा।